सार्वजनिक भविष्य निधि (Public Provident Fund - PPF) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक दीर्घकालिक बचत योजना है, जिसे मुख्य रूप से बचत को बढ़ावा देने और कर लाभ प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प है, जिसमें सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है और यह कर-मुक्त ब्याज प्रदान करता है।
1. न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि:
2. अवधि:
3. ब्याज दर:
5. ऋण और आंशिक निकासी:
पीपीएफ अकाउंट किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
1. पीपीएफ अकाउंट कौन खोल सकता है?
कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। हालांकि, एनआरआई (NRI) नए पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते।
2. क्या मैं एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट खोल सकता हूँ?
नहीं, एक व्यक्ति केवल एक ही पीपीएफ अकाउंट रख सकता है। हालाँकि, माता-पिता अपने नाबालिग बच्चे के लिए एक अलग पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं।
3. क्या मैं अपने पीपीएफ अकाउंट को किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूँ?
हाँ, पीपीएफ अकाउंट को एक बैंक से दूसरे बैंक या डाकघर में ट्रांसफर किया जा सकता है।
4. यदि मैं समय पर जमा राशि नहीं डालता, तो क्या होगा?
यदि कोई व्यक्ति न्यूनतम ₹500 की राशि नहीं डालता है, तो अकाउंट निष्क्रिय हो सकता है। इसे पुनः सक्रिय करने के लिए पेनाल्टी और बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
5. परिपक्वता के बाद मैं अपनी राशि कैसे निकाल सकता हूँ?
15 साल पूरे होने के बाद, पूरी राशि कर-मुक्त रूप में निकाली जा सकती है।
6. क्या मैं परिपक्वता से पहले अपना पीपीएफ अकाउंट बंद कर सकता हूँ?
हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि गंभीर बीमारी या उच्च शिक्षा के लिए, पाँच वर्षों के बाद अकाउंट को समय से पहले बंद करने की अनुमति दी जाती है।
पीपीएफ अकाउंट उन लोगों के लिए एक बेहतरीन निवेश विकल्प है, जो लंबी अवधि के लिए बचत करना चाहते हैं और साथ ही कर लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप एक सुरक्षित और कर-मुक्त रिटर्न देने वाली योजना की तलाश में हैं, तो पीपीएफ एक आदर्श विकल्प हो सकता है।
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